BY DIVAKAR KUMAR PANDAY.
गृह मंत्रालय ने केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान, स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड-19 (COVID-19) सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए फाइनल परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं.
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने आज विश्वविद्यालयों और संस्थानों को परीक्षा आयोजित करने की इजाजत दी है. गृह मंत्रालय के मुताबिक, फाइनल ईयर की परीक्षाएं अनिवार्य होंगी और यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार इन्हें आयोजित किया जाएगा. परीक्षा के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर (SOP) का भी पालन करना अनिवार्य होगा.
बयान में कहा गया है, ‘‘परीक्षाओं के संबंध में यूजीसी और विश्वविद्यालयों के अकादमिक कैलेंडर के दिशा-निर्देशानुसार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मंजूर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सालाना परीक्षाएं अनिवार्य रूप से आयोजित कराई जानी हैं.’’
कोरोना वायरस महामारी को काबू करने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया था. देश के विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं मार्च से टाली जा रही थीं.
देश में अनलॉक चरणों के दौरान निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी इलाकों में कई गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है, लेकिन स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य अकादमिक संस्थानों का नियमित संचालन शुरू नहीं हुआ है.
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